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विभूतिपुर थाना कांड में अदालत सख्त, कांड दैनिकी और आपराधिक इतिहास तलब

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समस्तीपुर/रोसड़ा।विभूतिपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में न्यायिक प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम रोसड़ा की अदालत में लंबित अग्रिम जमानत आवेदन को लेकर अभियोजन पक्ष ने संबंधित थाना से आवश्यक दस्तावेजों की मांग की है।
मामले में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 563/25 एवं उससे संबंधित सुनवाई संख्या 452/25 अदालत में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड दैनिकी (केस डायरी), जख्मियों का जख्म प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अपर लोक अभियोजक ने थाना को भेजा पत्र
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक रोसड़ा, सीताराम यादव ने विभूतिपुर थाना के थानाध्यक्ष को आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय द्वारा मांगे गए सभी अभिलेख दिनांक 06 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे तक उपलब्ध कराए जाने हैं, ताकि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सुचारू रूप से की जा सके।
दस्तावेजों को बताया गया अत्यंत आवश्यक
अभियोजन पक्ष के अनुसार, केस डायरी, जख्म रिपोर्ट और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मामले की प्रकृति और गंभीरता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय यह तय करेगा कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।
पुलिस की भूमिका अहम
अब इस पूरे मामले में विभूतिपुर थाना पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समय पर दस्तावेज भेजे जाने से जहां न्यायालय को तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होगी, वहीं देरी होने पर कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
न्यायिक कार्रवाई पर टिकी नजर
फिलहाल, इस मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने का इंतजार है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला ले सकेगी। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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